×

कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से मिली जमानत, पीड़िता ने जताया विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है, जिससे पीड़िता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। सेंगर के समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जानें इस मामले में और क्या हुआ है और पीड़िता ने क्या कहा।
 

कुलदीप सेंगर को मिली राहत


उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए शर्तों के साथ जमानत दी है। इस पर माखी रेप कांड की पीड़िता ने कहा कि इस फैसले से उन्हें गहरा दुख हुआ है और वे इसके खिलाफ धरने पर बैठने का निर्णय लेंगी।


दिल्ली में मौजूद पीड़िता ने फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट के इस निर्णय से उन्हें बहुत दुख हुआ है। वे इंडिया गेट या संसद भवन के सामने धरने पर बैठने का इरादा रखती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में उनके पैरोकारों को पहले ही सुरक्षा से वंचित कर दिया गया था और अब यह फैसला आया है, जो कि एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है।


सेंगर के समर्थकों में खुशी

वहीं, जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके समर्थकों ने इस निर्णय का स्वागत किया। सेंगर के परिवार की सदस्य सरोज सिंह ने कहा कि वे कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हैं और उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने यह भी कहा कि कुलदीप को साजिश के तहत फंसाया गया था।


ये भी पढ़ें- FIR से सजा पर रोक तक… जानें कुलदीप सेंगर केस में कब क्या हुआ, जेल में गुजरे इतने साल


कोर्ट के निर्देश

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि सजा को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉंड के साथ उतनी ही राशि के तीन श्योरिटी जमा करनी होंगी। इसके अलावा, सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आने और उन्हें या उनकी मां को धमकी न देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है और हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।