किरायेदारों के अधिकार: जानें क्या हैं आपके हक
किरायेदारों के अधिकारों की जानकारी
कई बार देखा जाता है कि मकान मालिक अपने घर को किराए पर देने के बाद किराएदारों के साथ मनमर्जी करने लगते हैं। ऐसे में किराएदारों को अपने अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
सरकार ने किरायेदारों को चार महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, जिनका मकान मालिक द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आइए, इन अधिकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
1948 में केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रॉपर्टी मालिक और किराएदार के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए गए थे। ये नियम विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकते हैं।
निजता का अधिकार: किराएदार को निजता का अधिकार प्राप्त है, जिसका मतलब है कि मकान मालिक बिना अनुमति के किराएदार के कमरे में नहीं जा सकता।
अचानक मकान खाली करने का अधिकार: यदि किराएदार ने रेंट एग्रीमेंट किया है, तो मकान मालिक उसे अचानक घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। इसके लिए उसे वैध कारण बताना होगा।
मूलभूत सुविधाओं का अधिकार: किराएदार को अपने मकान मालिक से बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है।
किराएदार के परिवार की सुरक्षा: मकान मालिक को किराएदार के परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। यदि किसी सदस्य की तबीयत खराब होती है, तो मकान मालिक को उसकी देखभाल करनी चाहिए।