काकीनाडा में मेडिकल कॉलेज के चार कर्मचारियों की गिरफ्तारी, छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप
काकीनाडा मेडिकल कॉलेज में यौन उत्पीड़न का मामला
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक मेडिकल कॉलेज के चार कर्मचारियों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा 11 जुलाई को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में विज्ञान स्नातक (बीएससी एमएलटी) और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की लगभग 50 छात्राओं ने इन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतों में इन कर्मचारियों द्वारा लंबे समय तक दुर्व्यवहार का विवरण दिया गया है, जिसमें धमकी देना, अनुचित व्यवहार करना और ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहना शामिल है।
आईसीसी की रिपोर्ट के आधार पर, रंगाराय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ए विष्णु वर्धन ने अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक एपीसीएस (सीसीए) नियम, 1991 के नियम 8(1) के तहत आरोपियों को निलंबित कर दिया।
कॉलेज के एक सूत्र ने बताया, 'इन चार कर्मचारियों को काकीनाडा में रहने के लिए कहा गया है और बिना आधिकारिक अनुमति के कहीं और जाने पर रोक लगा दी गई है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।'
इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी और अधिकारियों को सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। काकीनाडा के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवराज पाटिल ने बताया, 'सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।'