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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को मेमारी में रैली की अनुमति दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को 21 नवंबर को मेमारी में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कुछ शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी। सभा में अधिकतम 5,000 समर्थकों की अनुमति होगी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। यह पहली बार नहीं है जब ममता सरकार ने बीजेपी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है।
 

कलकत्ता हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को 21 नवंबर को पूर्वी बर्दवान जिले के मेमारी में एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति दी।


न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने राज्य सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए इस रैली को मंजूरी दी, हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं।


बीजेपी ने मेमारी में सभा के लिए पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कमी का हवाला देते हुए आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने हाई कोर्ट का रुख किया।


अदालत ने शुभेंदु को रैली की अनुमति देते हुए कहा कि सभा उदय संघ क्लब मैदान में आयोजित की जा सकती है, लेकिन यह केवल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ही हो सकेगी। साथ ही, पुलिस और प्रशासन को सभा स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।


अदालत ने यह भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही शामिल हो सकते हैं और सभा के दौरान अग्निशामक विभाग की दो गाड़ियां भी मौजूद रहनी चाहिए।


यह पहली बार नहीं है जब ममता सरकार ने बीजेपी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। इससे पहले भी बीजेपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में, शुभेंदु ने पूर्वी बर्दवान जिले के बरनिलपुर से कर्ज़न गेट तक जुलूस में भाग लिया था।


बीजेपी ने पहले 5 नवंबर को जुलूस निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद, बीजेपी ने जुलूस की तारीख बदलकर 9 नवंबर की और सफलतापूर्वक जुलूस निकाला।