कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम ज़मानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत प्रदान की है, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने विवादास्पद सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में एफआईआर वजाहत खान कादरी द्वारा दर्ज कराई गई थी। कादरी के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें उन्हें नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
Jun 5, 2025, 16:04 IST
शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम ज़मानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 5 जून को शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत प्रदान की। उन्हें कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक सांप्रदायिक वीडियो साझा किया, जिससे ऑनलाइन विवाद उत्पन्न हुआ। अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये का ज़मानत बांड भरने का निर्देश दिया है।
एफआईआर किसने दर्ज कराई?
शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर किसने दर्ज कराई?
22 वर्षीय प्रभावशाली छात्रा और कानून की विद्यार्थी को पिछले सप्ताह कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले 'सांप्रदायिक' टिप्पणियाँ की थीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर वजाहत खान कादरी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया था। कादरी के खिलाफ भी कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है।
शिकायतों का सिलसिला
मुंबई और असम सहित विभिन्न स्थानों पर दर्ज की गई शिकायतों के बाद उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। उन पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और धार्मिक देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ करने का आरोप लगाया गया है। कादरी के परिवार ने उनका बचाव करते हुए उन्हें "निर्दोष और धर्मनिरपेक्ष" बताया है। रशीदी फाउंडेशन के प्रमुख कादरी फिलहाल फरार हैं, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है।