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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी और ईडी के मामले को स्थगित किया

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय और टीएमसी द्वारा दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ भी जब्त नहीं किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की संभावनाएं।
 

टीएमसी सांसद का बयान

टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने बुधवार को जानकारी दी कि हाल ही में आई-पीएसी परिसर में हुई छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और टीएमसी द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वकील के रूप में उन्होंने यह जानकारी दी।


बनर्जी ने कहा कि ईडी के वकील ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ममता बनर्जी की ओर से पेश हो रहे हैं, न कि मुख्यमंत्री के रूप में। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि इस विशेष अनुमति याचिका में अदालत पर आरोप लगाए गए हैं।


मामले की सुनवाई की तैयारी

टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि वे उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि चूंकि ईडी ने विशेष अनुमति याचिका लंबित होने के आधार पर समय मांगा है, इसलिए मामले को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका का निपटारा नहीं हो जाता।


छापेमारी का विवरण

आज सुबह, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आई-पीएसी परिसर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर हाल ही में हुई छापेमारी के संबंध में टीएमसी की याचिका का निपटारा कर दिया। ईडी ने कहा कि परिसर से कुछ भी जब्त नहीं किया गया।