कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 80 वर्षीय बलात्कार आरोपी को दी सशर्त जमानत
सशर्त जमानत का निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी 80 वर्षीय व्यक्ति को सशर्त जमानत प्रदान की है। यह निर्णय बुधवार को लिया गया, जिसमें अदालत ने आरोपी की उम्र को ध्यान में रखा।
अदालत ने यह भी देखा कि आरोपी पिछले पांच महीनों से हिरासत में है, और उन्हें इस साल जून में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मुरुतिया पुलिस थाने में दर्ज मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अभियुक्त की उम्र और बचाव पक्ष का तर्क
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने आरोपी की उम्र को देखते हुए जमानत देने का निर्णय लिया। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है।
जमानत की शर्तें
अदालत ने यह निर्देश दिया कि आरोपी को 20,000 रुपये के मुचलके और 10,000 रुपये के दो जमानतदार (जिनमें से एक स्थानीय होना चाहिए) पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।
अदालत के निर्देश
न्यायमूर्ति घोष ने यह भी कहा कि आरोपी को निचली अदालत द्वारा निर्धारित हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा और उन्हें नदिया जिले के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
मुकदमे की स्थिति
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष 16 गवाहों से जिरह करना चाहता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निकट भविष्य में मुकदमे का निपटारा होने की संभावना नहीं है।