कर्नाटका में मंदिरों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध, 15 अगस्त से लागू
प्लास्टिक पर प्रतिबंध का ऐलान
कर्नाटका सरकार ने राज्य के धार्मिक कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिरों में सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 15 अगस्त से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य इन पूजा स्थलों में स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यह नियम सभी मंदिरों पर लागू होगा जो मुज्राई विभाग के अंतर्गत आते हैं।
राजस्व मंत्री और मुज्राई मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने इस नए कदम की पुष्टि करते हुए एक पोस्ट में स्वच्छता को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया।
मंदिर के नेताओं को नए दिशानिर्देशों को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है। प्लास्टिक का उपयोग करते हुए किसी को कैमरे में कैद करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दंड के लिए जुर्माना निर्धारित किया गया है, और गंभीर मामलों में आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे।
इसके अलावा, कर्नाटका की राजधानी में 15 अगस्त को एक ड्राई डे होगा, क्योंकि इस दिन शराब या मादक पेय की बिक्री पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध रहेगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिसके कारण शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
प्रशासन सार्वजनिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उपाय कर रहा है, जो शहर में हजारों लोगों को आकर्षित करते हैं। अधिकारियों को अनचाहे घटनाओं की आशंका है, और वे उत्सव गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण रखेंगे।