कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में उचित निर्णय लेने की बात कही है। सुनवाई गुरुवार को होगी, जिसमें राज्य सरकार को कार्यालय संबंधी आपत्तियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।
Jul 2, 2025, 18:13 IST
कर्नाटक सरकार की याचिका
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती दी गई। महाधिवक्ता शशिकरण शेट्टी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एसजी पंडित के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की।
हाईकोर्ट का निर्देश
राज्य सरकार को आपत्तियों का समाधान करने का निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार को कार्यालय संबंधी आपत्तियों को दूर करने का आदेश दिया और कहा कि सुनवाई गुरुवार (3 जुलाई) को होगी। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस निर्णय के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है, जिसमें विकास कुमार के निलंबन आदेश को रद्द किया गया था।
सिद्धारमैया का बयान
विकास कुमार पर मुख्यमंत्री का बयान
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के केंद्रीय कार्यालय वर्था सौधा में मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में आईपीएस अधिकारियों के निलंबन आदेश को रद्द करने के कैट के आदेश के खिलाफ अपील करने का यह एक अवसर है, और इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।