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कर्नाटक विधायक पर अवैध लौह अयस्क निर्यात का आरोप, ईडी ने दायर किया चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और उनकी कंपनी के खिलाफ 44 करोड़ रुपये के अवैध लौह अयस्क निर्यात से संबंधित धन शोधन मामले में चार्जशीट दायर की है। इस मामले की जांच 2010 में शुरू हुई थी, जिसमें अवैध निर्यात के आरोप लगे हैं। ईडी ने विधायक की संपत्ति भी जब्त की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
 

ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को जानकारी दी कि उसने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और उनकी एक कंपनी के खिलाफ 44 करोड़ रुपये के अवैध लौह अयस्क निर्यात से जुड़े धन शोधन मामले में आरोप-पत्र दायर किया है।


आरोप-पत्र का विवरण

संघीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह शिकायत बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अदालत में प्रस्तुत की गई। ईडी ने कहा कि 59 वर्षीय विधायक सैल, जो उत्तर कन्नड़ के कारवार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी कंपनी श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड को आरोपियों के रूप में नामित किया गया है।


गिरफ्तारी और जांच

सैल को सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामला उनकी कंपनी द्वारा लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित है। ईडी की जांच 2010 में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि लगभग आठ लाख टन लौह अयस्क को अवैध रूप से बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक पहुंचाया गया था।


सरकारी खजाने को नुकसान

ईडी ने अपनी जांच में यह भी दावा किया कि यह लौह अयस्क आरोपी व्यक्तियों द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से चीन में खरीदारों को निर्यात किया गया था। एजेंसी ने कहा, "आरोपी व्यक्तियों के आपराधिक कृत्य से सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"


संपत्ति जब्ती

ईडी के अनुसार, सैल ने लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपियों को 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने विधायक की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी।