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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जन औषधि केंद्रों के बंद होने पर रोक लगाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 याचिकाकर्ताओं के लिए जन औषधि केंद्रों को बंद करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एम आई अरुण ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि यह आदेश बिना परामर्श के पारित किया गया और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि उन्होंने केंद्र चलाने के लिए काफी निवेश किया था। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है और सरकारी आदेश का क्या कारण है।
 

कर्नाटक उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 18 याचिकाकर्ताओं के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकारी अस्पतालों के परिसर में स्थित सभी जन औषधि केंद्रों (जेएके) को बंद करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एम आई अरुण ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4-अस्पताल में जन औषधि केंद्र (फार्मेसी शॉप) चलाने के लिए दी गई अनुमति अगली सुनवाई की तारीख तक समाप्त नहीं की जाएगी। 


याचिकाकर्ताओं के तर्क

याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क किया कि सरकारी आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया, बिना उनसे परामर्श किए या चेतावनी दिए, और यह जनहित को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र चलाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, दवा सूची, उपकरण और फर्नीचर, कर्मचारियों के वेतन, आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करने में निवेश किया था, जिससे उनकी राज्य से वैध अपेक्षाएँ बनती हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि विवादित सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके आजीविका के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है।


सरकारी आदेश का कारण

यह सरकारी आदेश इस कारण जारी किया गया कि डॉक्टरों को मरीजों को बाहरी सुविधाओं से दवाइयाँ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने से मना किया गया है, और अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खोलना इस नीति के खिलाफ होगा। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि विवादित सरकारी आदेश उनके अधिकारों का अनुचित रूप से हनन करता है, जबकि जनता को बाजार और जनसंजीवनी स्टोर जैसे समान प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है, जिनका उद्देश्य भी सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है।