कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को दी जमानत
कुलकर्णी की उम्रकैद की सजा पर रोक
कर्नाटक उच्च न्यायालय की हुब्बली-धारवाड़ पीठ ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौडर की हत्या के मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत प्रदान की। विशेष अदालत ने 16 अप्रैल को कुलकर्णी और 15 अन्य को इस मामले में दोषी ठहराया था, जिसके बाद अगले दिन सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज और न्यायमूर्ति जी बसवराजु की पीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
उच्च न्यायालय ने कुलकर्णी को 5 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने और उतनी ही राशि के दो जमानतदार देने का आदेश दिया। इसके साथ ही, पीठ ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर रोक लगा दी। भाजपा नेता योगेश गौडर की धारवाड़ के एक जिम में हत्या की गई थी।
कुलकर्णी उस समय मंत्री थे और उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद, उन्हें बेंगलुरु केंद्रीय कारागार भेजा गया था।