कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव को गैंगस्टर एक्ट में 8 साल की सजा
कन्नौज में कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
कन्नौज समाचार: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। लंबे सुनवाई के बाद, अदालत ने नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 8-8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में आरोपी महिला पूजा तोमर को 6 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी दिया गया है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला
यह घटना 11 और 12 अगस्त 2025 की रात की है, जब नवाब सिंह यादव को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी बुआ के मोबाइल से घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया.
जांच के दौरान यह पता चला कि पीड़िता को उसकी बुआ ने विद्यालय में लाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। नवाब सिंह यादव गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और मामले की सुनवाई जारी थी.
–
नीलू यादव की संलिप्तता
जांच के दौरान, पुलिस ने नीलू यादव की भूमिका को भी संदिग्ध पाया। उन पर आरोप था कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में सहयोग किया और मामले से जुड़े तथ्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके बाद उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.
इसी तरह, महिला आरोपी पूजा तोमर पर आरोप था कि उसने साक्ष्यों को छिपाने और पुलिस जांच को गुमराह करने की कोशिश की। इसके चलते उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
कोर्ट का फैसला और सुरक्षा व्यवस्था
लंबी सुनवाई के बाद, गैंगस्टर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत के निर्णय के बाद, जिले में इस मामले को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसे न्याय प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताया है। अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और गंभीर मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फैसले के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था.