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कई PF अकाउंट को मर्ज करने का सरल तरीका

कई बार नौकरी बदलने पर आपके पास एक ही UAN से जुड़े कई PF अकाउंट हो सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पुराने और नए PF अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी पेंशन के लिए सेवा इतिहास को सही रखती है, बल्कि क्लेम सेटलमेंट और पैसे निकालने की प्रक्रिया को भी तेज करती है। जानें ऑनलाइन मर्ज करने का तरीका और इसके लाभ।
 

कई PF अकाउंट से जुड़ी समस्याएं

यदि आपने कई बार नौकरी बदली है, तो संभवतः आपके पास एक ही UAN से जुड़े कई Employees Provident Fund (EPF) अकाउंट होंगे। हर नई नौकरी के साथ EPFO एक नया Member ID प्रदान करता है।


PF अकाउंट मर्ज करने का महत्व

पुराने और नए PF अकाउंट को मर्ज करना आवश्यक है। इससे आपकी पेंशन के लिए सेवा इतिहास सही रहता है, PF निकालने और क्लेम सेटलमेंट में तेजी आती है, और जमा राशि पर लगातार ब्याज मिलता रहता है।


PF अकाउंट मर्ज करने से पहले की तैयारी

PF अकाउंट मर्ज करने के लिए किसी भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपके UAN प्रोफाइल में KYC अपडेट और वेरिफाइड होना आवश्यक है।


जरूरी चीजें

  • एक्टिव UAN नंबर और उससे लिंक मोबाइल नंबर
  • पुराने PF अकाउंट का Member ID
  • Aadhaar, PAN और बैंक विवरण अपडेटेड और वेरिफाइड
  • KYC को नियोक्ता से अप्रूव कराया गया होना चाहिए


PF अकाउंट मर्ज करने के लाभ

  • PF बैलेंस को एक जगह ट्रैक करना आसान हो जाता है।
  • नौकरी बदलने पर पैसे निकालने के बजाय ट्रांसफर करने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है।
  • 8.25% ब्याज दर पर आपका रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ सकता है।
  • 10 साल से अधिक नौकरी करने वालों को EPS पेंशन का लाभ मिलता है।
  • क्लेम सेटलमेंट और पैसे निकालने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
  • पुराने अकाउंट निष्क्रिय या अनक्लेम्ड होने का खतरा कम होता है।


ऑनलाइन PF अकाउंट मर्ज करने की प्रक्रिया

  • EPFO Unified Member Portal पर जाएं और UAN व पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • Online Services टैब में जाएं।
  • One Member One EPF Account पर क्लिक करें।
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी और मौजूदा PF अकाउंट की पुष्टि करें।
  • पुराने नियोक्ता की PF जानकारी देखने के लिए Get Details पर क्लिक करें।
  • अब current या previous employer में से किसी एक को attestation के लिए चुनें।
  • Member ID या UAN दर्ज करें।
  • Get OTP पर क्लिक करें।
  • मोबाइल पर आए OTP को डालकर आवेदन सबमिट कर दें।


ईमेल के माध्यम से मर्ज करने का विकल्प

यदि आपके पास एक से अधिक UAN हैं, तो आप uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजकर पुराने UAN को बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। विवरण की पुष्टि के बाद EPFO पुराना UAN बंद कर देगा और SMS भेजेगा। इसके बाद आप EPFO पोर्टल पर जाकर PF ट्रांसफर क्लेम डाल सकते हैं।


क्लेम स्टेटस की जांच

EPFO Member eSewa Portal में लॉगिन करके Track Claim Status पर क्लिक करें। यहां आपको पता चलेगा कि क्लेम नियोक्ता के पास पेंडिंग है या अप्रूव हो चुका है।


भविष्य में PF ट्रांसफर की सुविधा

EPFO ने एक नया सिस्टम लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें नौकरी बदलते ही PF बैलेंस अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे करोड़ों कर्मचारियों को कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।