×

कंगना रनौत की मानहानि शिकायत खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'आपने अपने शब्द जोड़े'

सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत की मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर किए गए अपने पोस्ट के लिए आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। न्यायालय ने कंगना की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपने शब्द जोड़े हैं। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए कंगना को उच्च न्यायालय में जाना होगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर किए गए अपने पोस्ट के कारण दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कंगना की टिप्पणियों पर अपनी चिंताओं को भी व्यक्त किया।


न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, "आपकी टिप्पणियों का क्या? यह केवल एक साधारण रीट्वीट नहीं था। आपने अपने शब्द जोड़े हैं। आपने इसमें मसाला डाल दिया है।"


कंगना के वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण दिया है। इस पर न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि स्पष्टीकरण trial court के समक्ष दिया जा सकता है।


वकील ने कहा, "स्थिति ऐसी है कि मैं पंजाब में यात्रा नहीं कर सकता।" वकील की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिका वापस लेने का सुझाव दिया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।


पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद कंगना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाजपा नेता यह साबित करने में असफल रही हैं कि उनका कथित मानहानिकारक पोस्ट अच्छे इरादे से किया गया था।


जानकारी के लिए बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ यह शिकायत महिंदर कौर (73) ने जनवरी 2021 में बठिंडा में दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत में कहा गया था कि भाजपा नेता ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ झूठे बयान दिए और कहा कि वह वही 'दादी' हैं जिन्होंने शाहीन बाग प्रदर्शन में भाग लिया था।