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ओमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में राज्यhood बहाली के लिए इस्तीफे की पेशकश की

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने राज्यhood बहाली के लिए इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यदि इससे राज्यhood बहाल करने में मदद मिलती है, तो वह पीछे हटने के लिए तैयार हैं। यह बयान हाल की मीडिया रिपोर्टों के संदर्भ में आया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा को भंग करना आवश्यक है। अब्दुल्ला ने केंद्रीय सरकार से स्पष्टता की मांग की है और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय अंततः राजनीतिक होगा। जानें इस मुद्दे पर और क्या हो रहा है।
 

राज्यhood बहाली के लिए ओमर अब्दुल्ला की पेशकश

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि इससे राज्यhood बहाल करने में मदद मिलती है, तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यह बयान हाल ही में मीडिया में आई उन रिपोर्टों के संदर्भ में आया है, जिनमें गृह मंत्रालय के स्रोतों का हवाला दिया गया है कि वर्तमान विधानसभा को भंग करना आवश्यक है, ताकि जम्मू और कश्मीर में नए चुनाव कराए जा सकें।


अब्दुल्ला ने कहा, "यदि राज्यhood के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। कम से कम जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी राज्यhood वापस मिल जाएगी।" उन्होंने केंद्रीय सरकार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया और क्षेत्र की स्वायत्तता बहाल करने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में पारदर्शिता की मांग की।


उन्होंने अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अपेक्षाएं पूरी अवधि के लिए होनी चाहिए। "यह जनादेश पांच सप्ताह या पांच महीनों के लिए नहीं है। यह एक पूर्ण कार्यकाल के लिए है," उन्होंने कहा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा तेज हो गई है।


अब्दुल्ला ने विधानसभा की विधायी शक्तियों को उजागर करते हुए कहा कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक स्वायत्तता का आनंद लेती है, जो एक संघीय क्षेत्र में केंद्रीय शासन के अधीन रहते हैं।


नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा के भंग होने की मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्यhood जम्मू और कश्मीर का प्राथमिक अधिकार है, जिसे कोई भी शक्ति नहीं छीन सकती।


बीजेपी नेता अशोक कौल ने भी इन रिपोर्टों को गलत बताया और कहा कि ओमर अब्दुल्ला की सरकार के पास लोगों की भलाई के लिए काम करने का जनादेश है।


कानूनी विशेषज्ञों ने संघीय क्षेत्र से राज्य विधानसभा में लौटने के संवैधानिक निहितार्थों पर विचार किया है। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संसोधन करके राज्य विधानसभा को बहाल किया जा सकता है, बिना नए चुनावों या भंग के। हालांकि, जम्मू और कश्मीर की अनूठी स्थिति इसे जटिल बनाती है।


जैसे-जैसे राजनीतिक और कानूनी चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं, पर्यवेक्षकों का कहना है कि केंद्र द्वारा विधानसभा के भंग होने का निर्णय अंततः एक राजनीतिक निर्णय होगा। अब सवाल यह है: क्या केंद्रीय सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी? सभी पक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


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