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ओडिशा सरकार ने 'हरिजन' शब्द के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

ओडिशा सरकार ने अपने सभी विभागों और संस्थानों को 'हरिजन' शब्द का उपयोग न करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय ओडिशा मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। अधिकारियों को मौजूदा दस्तावेजों को अद्यतन करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। जानें इस महत्वपूर्ण कदम के पीछे का कारण और इसके प्रभाव।
 

ओडिशा सरकार का नया निर्देश

ओडिशा सरकार ने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे आधिकारिक संवादों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग न करें। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को साझा की।


अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) विकास तथा अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त-सह-सचिव द्वारा मंगलवार को जारी एक पत्र में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को इंगित करने के लिए अंग्रेजी में 'अनुसूचित जाति' और उड़िया या अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसी शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।


अधिकारियों ने बताया कि यह पत्र सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और आयुक्त-सह-सचिवों को भेजा गया है। एक अधिकारी ने कहा, 'उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आधिकारिक संवादों, अभिलेखों, लेन-देन, जाति प्रमाण पत्र, प्रकाशनों, विभागीय नामों या किसी अन्य रूप में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग न हो।'


उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित प्राधिकारियों को अपने कर्मचारियों को इस निर्देश के बारे में सूचित करने और मौजूदा दस्तावेजों को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस मामले में की गई कार्रवाई पर अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।


राज्य सरकार ने यह निर्णय ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया है, जिसमें 'हरिजन' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।