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ओडिशा में कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य, आत्मदाह की घटना के बाद कदम

ओडिशा में एक छात्रा द्वारा आत्मदाह की घटना के बाद, राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला हेल्पलाइन नंबर-181 को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
 

महिला हेल्पलाइन की अनिवार्यता

ओडिशा के बालासोर में एक छात्रा द्वारा आत्मदाह की घटना के बाद, राज्य सरकार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला हेल्पलाइन नंबर-181 को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया।


सरकारी निर्देश

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी और निजी कॉलेजों के प्रमुखों को एक पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यह कदम सभी संस्थानों में लागू किया जाए।


यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम का पालन

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का पालन करने और संबंधित जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्देश दिया है।


कार्यशालाओं का आयोजन

इन कार्यशालाओं में सभी छात्र, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्य शामिल होंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यशाला का विवरण अगले तीन दिनों में उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।


स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करना

राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे महिला कर्मचारियों और विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों के लिए स्कूलों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।