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ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: क्या ड्रीम11 पर लगेगा प्रतिबंध?

हाल ही में पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने भारत के गेमिंग समुदाय में हलचल मचा दी है। इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन पैसे के खेलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें ड्रीम11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफार्म भी शामिल हैं। क्या ड्रीम11 पर प्रतिबंध लगेगा? जानें इस बिल के संभावित प्रभाव और इसके तहत आने वाले नियमों के बारे में।
 

बिल का मुख्य उद्देश्य

हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 भारत के गेमिंग समुदाय में हलचल मचा रहा है। इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन पैसे के खेल, चाहे वे कौशल आधारित हों या मौके पर आधारित, प्रतिबंधित किए जाएंगे। ड्रीम11 जैसे प्लेटफार्मों पर सवाल उठ रहा है कि क्या इन्हें भी प्रतिबंधित किया जाएगा।


ड्रीम11 में खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी की वर्चुअल टीमें बनाते हैं, जिसमें पैसे की दांव और नकद पुरस्कार की संभावना होती है। यह सभी ऑनलाइन पैसे के खेलों की परिभाषा में आता है।


ड्रीम11 की स्थिति

ड्रीम11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफार्म है, जहां खिलाड़ी वास्तविक जीवन के प्रदर्शन के आधार पर पैसे जीतते हैं। कंपनी का तर्क है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स कौशल आधारित होते हैं, लेकिन बिल में पैसे की दांव लगने पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है।


संभावित प्रभाव

यदि ड्रीम11 को वास्तविक पैसे के खेल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है।


आईपीएल टीमों, क्रिकेटरों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ विज्ञापन साझेदारियों पर भी प्रतिबंध लग सकता है।


खेल के लिए वित्तीय लेनदेन को बैंकों और यूपीआई गेटवे द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।


ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है?

20 अगस्त 2025 को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया, जबकि विपक्ष ने विरोध जारी रखा। इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन सामाजिक खेलों और ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है।


बिल सभी प्रकार के ऑनलाइन पैसे के खेलों पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वे कौशल, मौके या दोनों पर आधारित हों। हालांकि, ईस्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों को सदस्यता आधारित पहुंच के साथ अनुमति दी गई है।


यह विधेयक ऑनलाइन दांव और जुए के सभी रूपों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, कार्ड खेल जैसे पोकर और रम्मी, और ऑनलाइन लॉटरी शामिल हैं।


इसके अलावा, ऐसे खेलों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन खेलों से संबंधित लेनदेन को संसाधित करने या सुविधाजनक बनाने से रोका गया है।


उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की जेल या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जब यह बिल दोनों सदनों में पारित हो जाएगा।