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उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित, 9 सितंबर को होगा मतदान

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख 9 सितंबर निर्धारित की है, जिसमें मतदान के परिणाम भी उसी दिन घोषित होंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ है। चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। जानें चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दलों का समर्थन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस लेख में।
 

उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा


चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख 9 सितंबर निर्धारित की है। इस चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी, और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी।


मतदान के परिणाम भी 9 सितंबर को ही घोषित किए जाएंगे। यह पद जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुआ था।


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, साथ ही लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की अद्यतन सूची तैयार करने का अधिकार है।


चुनाव आयोग ने पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सदस्यों को वर्णानुक्रम में उनके संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है.


धनखड़ का इस्तीफा
धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, जबकि उनके कार्यकाल में अभी दो साल से अधिक का समय बाकी था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे में लिखा, 'स्वास्थ्य का ध्यान रखने और चिकित्सकों की सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(क) के तहत उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।'


नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि, उनके उत्तराधिकारी को पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलेगा, न कि केवल शेष समय।


सदनों का गणित
आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बढ़त प्राप्त है। 543 सदस्यीय लोकसभा में एक सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच रिक्तियां हैं। राज्यसभा की चार रिक्तियां जम्मू-कश्मीर से और एक पंजाब से हैं।


राजनीतिक दलों का समर्थन
लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को 129 सदस्यों का समर्थन है। संविधान के अनुच्छेद 66 (1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा।