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उपभोक्ता फोरम ने इमामी पर लगाया ₹15 लाख का जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने इमामी कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक ग्राहक की शिकायत पर की गई, जिसने आरोप लगाया कि क्रीम के उपयोग से उसे गोरा होने का कोई परिणाम नहीं मिला। फोरम ने कंपनी को हर्जाना देने और दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में राशि जमा करने का आदेश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इमामी का बचाव क्या था।
 

इमामी पर जुर्माना


उपभोक्ता फोरम ने 'फेयर एंड हैंडसम' क्रीम बनाने वाली कंपनी इमामी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई गलत प्रचार के कारण की गई है।


ग्राहक की शिकायत

एक ग्राहक ने इमामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा कि कंपनी के दावे के अनुसार, क्रीम लगाने के तीन सप्ताह बाद भी वह गोरा नहीं हुआ।


फोरम ने आदेश दिया है कि इमामी को शिकायतकर्ता को ₹50 हजार का हर्जाना देना होगा और ₹14.5 लाख की राशि दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में जमा करनी होगी। इसके अलावा, इमामी को शिकायतकर्ता को ₹10 हजार अलग से देने का भी आदेश दिया गया है।


मामले का विवरण

दिल्ली निवासी निखिल जैन ने फरवरी 2013 में इमामी के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने अक्टूबर में ₹79 की कीमत वाली फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी। कंपनी का दावा था कि यदि इसे दिन में दो बार तीन सप्ताह तक लगाया जाए, तो उपयोगकर्ता गोरा हो जाएगा।


निखिल ने बताया कि उन्होंने क्रीम का उपयोग किया, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के दावे उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करते हैं।


इमामी का बचाव

इमामी ने फोरम में कहा कि निखिल का क्रीम खरीदने का दावा गलत है। कंपनी के वकील ने कहा कि निखिल यह साबित नहीं कर सके कि उन्होंने खुद क्रीम खरीदी थी।


इमामी ने यह भी कहा कि क्रीम का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सही उपयोग और जीवनशैली।


फोरम का निर्णय

उपभोक्ता फोरम ने 9 दिसंबर 2024 को इस मामले में फैसला सुनाया। फोरम ने कहा कि इमामी ने भ्रामक विज्ञापन किया है और इसके लिए कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया गया।


इसमें से ₹14.5 लाख दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष में और ₹50 हजार शिकायतकर्ता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।