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उपभोक्ता फोरम ने इमामी पर लगाया ₹15 लाख का जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने इमामी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है, जो कि कंपनी द्वारा किए गए गलत प्रचार के कारण है। एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि क्रीम के उपयोग से उसे गोरा होने का कोई परिणाम नहीं मिला। फोरम ने इमामी को हर्जाना देने और दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में राशि जमा करने का आदेश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इमामी का बचाव क्या था।
 

उपभोक्ता फोरम का निर्णय


उपभोक्ता फोरम ने 'फेयर एंड हैंडसम' क्रीम बनाने वाली कंपनी इमामी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा किए गए गलत प्रचार के कारण की गई है।


ग्राहक की शिकायत

एक ग्राहक ने इमामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा कि क्रीम के उपयोग से उसे तीन सप्ताह में गोरा होने का कोई परिणाम नहीं मिला। फोरम ने आदेश दिया कि इमामी को शिकायतकर्ता को ₹50 हजार का हर्जाना देना होगा और ₹14.5 लाख की राशि दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में जमा करनी होगी।


मामले की पृष्ठभूमि

दिल्ली निवासी निखिल जैन ने फरवरी 2013 में इमामी के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने अक्टूबर में ₹79 की कीमत वाली फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी। कंपनी का दावा था कि यदि इसे दिन में दो बार तीन सप्ताह तक लगाया जाए, तो उपयोगकर्ता गोरा हो जाएगा।


निखिल ने बताया कि कंपनी के दावे के अनुसार, उन्होंने क्रीम का सही तरीके से उपयोग किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने इमामी पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया और ₹20 लाख के हर्जाने की मांग की।


इमामी का बचाव

इमामी ने फोरम में कहा कि निखिल का क्रीम खरीदने का दावा गलत है। कंपनी ने यह भी कहा कि किसी भी क्रीम का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सही उपयोग और जीवनशैली।


इमामी ने यह भी कहा कि निखिल ने अपनी त्वचा की स्थिति के लिए नियमित रूप से क्रीम का उपयोग किया या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है।


फोरम का फैसला

उपभोक्ता फोरम ने 9 दिसंबर 2024 को निर्णय सुनाया। फोरम ने कहा कि इमामी ने भ्रामक विज्ञापन किया है और इसके लिए ₹15 लाख का जुर्माना लगाया। इसमें से ₹14.5 लाख दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष में और ₹50 हजार शिकायतकर्ता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।