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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या का संघर्ष और पीड़िता का विरोध

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर विवाद जारी है। उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अपने पिता के समर्थन में आवाज उठाई है, जबकि पीड़िता और उसके परिवार ने सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानें इस मामले में क्या हो रहा है और ऐश्वर्या की अपील क्या है।
 

कुलदीप सेंगर की जमानत पर विवाद

ऐश्वर्या सेंगर और कुलदीप सेंगर


उन्नाव रेप मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन इसका विरोध जारी है। पीड़िता ने सड़क से लेकर अदालत तक अपनी लड़ाई जारी रखी है। हाल ही में कई महिलाओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं, कुलदीप के समर्थन में भी कई लोग सामने आए हैं। उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अपने पिता के पक्ष में लगातार आवाज उठाई है और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को भी निशाना बनाया है।


2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पीड़िता की मां को टिकट दिया था, लेकिन वह हार गईं। इसके बाद ऐश्वर्या ने प्रियंका और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच को दबाना संभव नहीं है और उन्नाव की जनता ने चुनाव में अपनी राय दी है।


ऐश्वर्या सेंगर का परिचय

ऐश्वर्या कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी हैं, जिनका जन्म उन्नाव में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की और फिर दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की। ऐश्वर्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से दर्शनशास्त्र में स्नातक किया और फिर कानून की पढ़ाई की।


सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या अपने पिता के लिए सक्रिय रहती हैं। उन्होंने अपने पिता को 'सबसे बहादुर इंसान' बताया और कहा कि वे सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगी।


ऐश्वर्या की अपील

रविवार को ऐश्वर्या ने एक पोस्ट में उन्नाव के लोगों से अपील की कि वे धरने का रास्ता न अपनाएं। उन्होंने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है और संयम बनाए रखना चाहिए।


पीड़िता का विरोध प्रदर्शन

रविवार को पीड़िता और उसके परिवार ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। पीड़िता ने सुरक्षा की मांग की और कहा कि उनके परिवार को खतरा है।


पीड़िता की मां ने उच्चतम न्यायालय पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिलेगा।


दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें सशर्त जमानत दी थी। अदालत ने कहा कि सेंगर ने पहले से ही सात साल और पांच महीने की सजा काट ली है। हालांकि, वह एक अन्य मामले में भी सजा काट रहे हैं।


कुलदीप सेंगर (59) उन्नाव क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं और 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे।


वीडियो रिपोर्ट