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उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सेंगर की जमानत को बताया 'काल'

उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले को 'काल' बताया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है। सेंगर को जमानत दी गई है, लेकिन पीड़िता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता भी इस मामले में सक्रियता से जुड़ी हुई हैं। जानें इस मामले में और क्या हो रहा है।
 

सेंगर की सजा निलंबित करने का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। पीड़िता ने इस निर्णय को अपने परिवार के लिए 'काल' करार दिया है और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है। सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन उनकी जमानत पर अदालत ने कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। इनमें सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने और उसे या उसकी मां को धमकाने से रोकने का निर्देश शामिल है।


पीड़िता की सुरक्षा पर चिंता

हालांकि, सेंगर को जेल में रहना होगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मृत्यु के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि अदालत के फैसले ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उसने कहा, 'अगर ऐसे मामलों में दोषी को जमानत मिलती है, तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?'


विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग

पीड़िता, जो अपनी मां के साथ मंडी हाउस के पास विरोध प्रदर्शन करने जा रही थी, ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी इस मामले में पीड़िता और उसकी मां का समर्थन किया है। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें पीड़िता ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है।