उत्तर प्रदेश सरकार का महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने का नया आदेश
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा
महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, सरकार ने एक राजपत्रित आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार महिलाएं अब रात 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि पाली में काम कर सकेंगी। यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है, जिसमें महिलाओं को औपचारिक सहमति के आधार पर देर रात तक काम करने की अनुमति दी गई है।
महिलाओं की सुरक्षा और उचित वेतन पर जोर
सरकार का यह आदेश महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा गार्ड और रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष परिवहन सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, महिलाओं को इन घंटों के दौरान किए गए काम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा।
कार्य अधिकारों और ओवरटाइम में विस्तार
यह नया आदेश महिला कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिन काम करने की अनुमति देता है, जिससे शिफ्ट और कार्यभार पर पहले से लागू प्रतिबंधों में विस्तार होता है। उल्लेखनीय है कि अधिकतम अनुमेय ओवरटाइम सीमा को प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है, जिसमें सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य औद्योगिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लचीलापन और मुआवज़ा दोनों को बढ़ावा देना है।
खतरनाक उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी
योगी सरकार का यह निर्देश अब खतरनाक उद्योगों की 29 श्रेणियों तक विस्तारित हो गया है, जहाँ महिलाओं को काम करने की अनुमति दी गई है। यह बदलाव पहले के प्रतिबंधों से एक बड़ा परिवर्तन है। प्रशासन का यह प्रयास उन क्षेत्रों में महिलाओं को विविध पेशेवर भूमिकाओं में एकीकृत करने के लिए है, जिन्हें पहले असुरक्षित या अनुपयुक्त माना जाता था।