उत्तर प्रदेश में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए अब लेनी होगी अनुमति
सरकार का नया निर्णय
उत्तर प्रदेश में जल संकट और भूजल के घटते स्तर को देखते हुए, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि आप अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल या किसी अन्य स्थान पर सबमर्सिबल पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के सबमर्सिबल पंप लगाने पर आपको भारी जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है।
अनुमति की आवश्यकता क्यों है?
राज्य में भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की गंभीर कमी हो रही है। पानी के अनियंत्रित उपयोग से भविष्य में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसी समस्या को रोकने के लिए सरकार ने यह नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना एनओसी (No Objection Certificate) के सबमर्सिबल पंप नहीं लगा सकेगी।
किसे लेनी होगी अनुमति?
यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या संस्था। विशेष रूप से ये नियम निम्नलिखित स्थानों पर लागू होंगे:
- घरों और अपार्टमेंट्स में
- होटल, लॉज और रेस्टोरेंट में
- फैक्ट्री और उद्योग में
- अस्पतालों और स्कूलों में
- मॉल, वॉटर पार्क और बड़े कॉम्प्लेक्स में
इन सभी को सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल "निवेश मित्र पोर्टल" पर जाकर आवेदन करना होगा और एनओसी प्राप्त करनी होगी।
बिना अनुमति पंप लगाने पर सख्त कार्रवाई
यदि किसी ने बिना अनुमति के सबमर्सिबल पंप लगाया और पानी का दोहन किया, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- जुर्माना: 2 लाख से 5 लाख रुपये तक
- सजा: 6 महीने से 1 साल तक की जेल
यह कड़ा कानून इसलिए लागू किया गया है ताकि लोग जल संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक हों और पानी का अनावश्यक दोहन न करें।
आपको क्या करना होगा?
यदि आप सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं, तो पहले "निवेश मित्र पोर्टल" पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और वहां से एनओसी प्राप्त करें। बिना एनओसी सबमर्सिबल लगाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सरकार का यह कदम भूजल को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। इसलिए नियमों का पालन करें और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।