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उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण की तारीख बढ़ी, लाभार्थियों को मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने मुफ्त राशन वितरण की तिथि को बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया है। पहले यह तिथि 10 जून थी, लेकिन प्रशासन ने जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया। सभी पात्र लाभार्थियों को अब अपने नजदीकी राशन दुकान से राशन लेने के लिए और समय मिलेगा। इसके साथ ही, राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पॉस मशीन और ओटीपी की सुविधा भी जारी रहेगी। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर


उत्तर प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य सरकार ने जून 2026 में मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पात्र लाभार्थी 15 जून 2026 तक अपना मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेंगे।


पहले की समय सीमा में बदलाव

पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन वितरण की अवधि 25 मई से 10 जून 2026 तक निर्धारित की गई थी। प्रशासन को चिंता थी कि इस समय सीमा के भीतर कई जरूरतमंद लाभार्थी राशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए, सरकार ने वितरण की अवधि को पांच दिन और बढ़ा दिया है। यदि आपने इस महीने का राशन अभी तक नहीं लिया है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास राशन दुकान पर जाने के लिए चार दिन और हैं।


लाभार्थियों से अपील

इस नए आदेश के बाद, प्रशासन ने बलरामपुर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों से अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी कार्ड धारक नई समय सीमा के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत कोई भी गरीब या पात्र व्यक्ति राशन से वंचित नहीं रहेगा।


ई-पॉस मशीन और ओटीपी की सुविधा

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 15 जून तक राशन का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आवश्यक है। सरकार ने उन बुजुर्गों और श्रमिकों का भी ध्यान रखा है जिनके अंगूठे के निशान मशीन में नहीं मिलते। ऐसे लाभार्थियों के लिए मोबाइल पर आने वाले वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से राशन देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।


पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ

सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। सभी कार्ड धारक 15 जून तक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने गांव या निर्धारित राशन दुकान पर नहीं हैं, तो आप किसी अन्य उचित दर की दुकान से भी अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत प्रदान करेगा।


कोटेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे राशन वितरण में पूरी पारदर्शिता बरतें। यदि किसी राशन डीलर के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।


शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर

यदि राशन दुकान पर खाद्यान्न वितरण के दौरान कोई समस्या आती है या कोटेदार राशन देने से मना करता है, तो आप विभाग के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस बढ़े हुए समय का लाभ उठाएं और समय पर अपना राशन प्राप्त करें।