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उत्तर प्रदेश में बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹1 लाख की सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। जानें इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें और किन शर्तों का पालन करना होगा।
 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बेटियों की शादी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, अब कन्यादान के लिए ₹1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन परिवारों को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा के भीतर है। इस योजना के तहत कौन-कौन लाभ उठा सकता है, इसके बारे में जानने के लिए पूरी जानकारी पढ़ें!


सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शादी में मदद करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की है, जिससे माता-पिता अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकें। सरकार गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता (Financial Aid) प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी भव्य तरीके से कर सकें।


बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना कुछ विशेष पात्रता शर्तों के साथ लागू होती है। आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है।


वित्तीय सहायता की किस्तें

योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख का अनुदान (Grant) देने का निर्णय लिया है, जो पहले ₹51,000 था। इस राशि में से ₹60,000 सीधे लड़की के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नवविवाहित जोड़े को कपड़े, गहने और आवश्यक सामान खरीदने के लिए ₹25,000 और शादी के आयोजन के लिए ₹15,000 दिए जाएंगे।


लाभार्थियों की पात्रता

सामूहिक विवाह योजना के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसके तहत सभी वर्गों की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की के परिवार की वार्षिक आय (Annual Income) ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले यह सीमा ₹2 लाख थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है ताकि अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।


आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों (Documents) के साथ इसे अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करें।