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उच्चतम न्यायालय ने माणिकराव कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाई

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने उनकी याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस निर्णय के अनुसार, कोकाटे को विधायक के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन वे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के टिप्पणियों के बारे में।
 

कोकाटे की दोषसिद्धि पर न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे की दोषसिद्धि पर सोमवार को रोक लगाने का आदेश दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ ने कोकाटे द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।


पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए। इस दौरान, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को स्थगित रखा जाएगा और उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन वे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे।’’


कोकाटे की दोषसिद्धि और इस वर्ष फरवरी में मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई दो वर्ष की सजा को नासिक सत्र अदालत ने पिछले मंगलवार को बरकरार रखा था। अदालत ने यह भी कहा कि उन्होंने और उनके भाई ने मानदंडों का उल्लंघन करते हुए फ्लैट आवंटित किए और राज्य सरकार को धोखा दिया।