उच्चतम न्यायालय ने एनसीआर में वाहनों की उपयोग सीमा पर सुनवाई के लिए दी मंजूरी
सुनवाई की मंजूरी
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस6 मानक वाले पेट्रोल वाहनों की उपयोग सीमा 15 वर्ष और डीजल वाहनों की 10 वर्ष होनी चाहिए।
एक वकील ने याचिका को प्राथमिकता से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार को अदालत के पूर्व निर्देशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हैं।
इसके बाद, प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी। वकील ने यह भी कहा कि सरकार को दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की सीमाओं में बदलाव नहीं करना चाहिए।