ईडी ने दुबई में बैंक धोखाधड़ी मामले में संपत्तियां कुर्क कीं
धन शोधन निरोधक कानून के तहत कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जानकारी दी कि एक संदिग्ध बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में दुबई में 51 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नौ भव्य अपार्टमेंट और व्यावसायिक संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
संघीय जांच एजेंसी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था।
ईडी ने अपने बयान में बताया कि यह जांच एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) और इसके मुख्य निदेशक श्रीकांत भासी, निदेशकों, गारंटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुर्क की गई संपत्तियां भासी की हैं और उन्होंने इन्हें अपनी बेटी को उपहार में दिया था।