इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को सेना पर टिप्पणी के मामले में दी फटकार
राहुल गांधी को मिली अदालत से फटकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, लेकिन यह उचित सीमाओं के अधीन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1)(ए) उन बयानों पर लागू नहीं होता जो भारतीय सेना के लिए अपमानजनक माने जाते हैं। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल बेंच ने दिया।
लखनऊ कोर्ट का समन आदेश
उच्च न्यायालय ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में पेश न होने पर एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की गई थी।
अगली सुनवाई की तारीख
कोर्ट ने राहुल गांधी को पांचवां मौका देते हुए 23 जून 2025 को अभियुक्त के रूप में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी।
मानहानि मामले में सुनवाई
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसे चुनौती देते हुए राहुल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह शिकायत वकील विवेक तिवारी ने उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर की थी, जो सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक हैं।
सीआरपीसी की धारा 199 का उल्लेख
उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 199(1) के तहत, कोई व्यक्ति जो किसी अपराध का प्रत्यक्ष शिकार नहीं है, उसे भी 'पीड़ित व्यक्ति' माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया है और टिप्पणियों से वह व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ है।
समन आदेश की वैधता
अदालत ने यह भी कहा कि प्रारंभिक चरण में समन आदेश की वैधता का आकलन करते समय, प्रतिस्पर्धी दावों की योग्यता की जांच करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट की है। इस आधार पर, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।