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इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: पत्नी की शराब पीने पर पति के खिलाफ नहीं हुई क्रूरता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अनोखे मामले में फैसला सुनाया है जिसमें पत्नी की शराब पीने को लेकर पति के खिलाफ क्रूरता का मामला नहीं माना गया। यह मामला एक युवा दंपति की खुशहाल शादी के अचानक बदलने की कहानी है, जब पत्नी की उम्र की जानकारी ने कानून का दरवाजा खटखटाया। जानें इस दिलचस्प मामले के बारे में और कैसे एक नाबालिग मां को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी पड़ी।
 

एक खुशहाल शादी का अंत


एक युवा दंपति की पांच साल की खुशहाल शादी, जिसमें बच्चे की किलकारी गूंज रही थी, अचानक एक स्वास्थ्य जांच के बाद बदल गई। जब पति-पत्नी डॉक्टर के पास अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराने गए, तो एक साधारण चेकअप ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा संकट ला दिया।


17 साल की उम्र में शादी
यह कहानी उस समय शुरू होती है जब पति अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जब नाबालिग पत्नी की उम्र पूछी, तो वह सही जवाब नहीं दे सकी। डॉक्टर ने जब दस्तावेजों की जांच की, तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया।


दूसरी बार मां बनने वाली 17 वर्षीय महिला
महिला की उम्र केवल 17 वर्ष थी, जबकि वह पांच साल से शादीशुदा थी और दूसरी बार मां बनने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर को यह जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस और समाज कल्याण विभाग को सूचित किया। नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना 'POCSO' एक्ट के तहत गंभीर अपराध है, जिससे पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।


पति के खिलाफ शिकायत
पत्नी को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने की ओर बढ़ना पड़ा। एक ओर पति का प्यार था, दूसरी ओर गर्भ में पल रहा बच्चा और कानून का डर। यह स्थिति उसके लिए बेहद कठिन हो गई।


डॉक्टरों ने बताया कि कम उम्र के कारण मां और बच्चे की जान को खतरा था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।