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इलाहाबाद हाई कोर्ट का पासपोर्ट वेरिफिकेशन पर महत्वपूर्ण आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को एक महीने का समय देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन में देरी से लोगों के यात्रा अधिकार प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने आवेदन के जवाब देने और NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया। जानें इस महत्वपूर्ण आदेश के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
 

पुलिस वेरिफिकेशन की समय सीमा निर्धारित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने वाले व्यक्तियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को एक महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के 'सिटीजन चार्टर जून 2025' का उल्लेख करते हुए बताया कि नए पासपोर्ट के लिए 30 कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है, जबकि पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण में 7 कार्य दिवस लगते हैं।


हालांकि, पुलिस जांच के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। इस संदर्भ में सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन को तत्परता से और पूरी मेहनत से पूरा करना चाहिए, ताकि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन किया जा सके।


पुलिस वेरिफिकेशन में देरी से बचें

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस जांच में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही देरी की अनुमति हो सकती है। वेरिफिकेशन में देरी से लोगों के यात्रा अधिकार पर असर पड़ता है। आरोपी व्यक्तियों के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है, और इसमें देरी करना अनुचित है।


विशेष रूप से, जब पासपोर्ट को एक साल के लिए नवीनीकरण की आवश्यकता हो, तो देरी से समस्याएं बढ़ जाती हैं। लोग पासपोर्ट कार्यालय से नोटिस का इंतजार नहीं करते और सीधे कोर्ट में जाकर कहते हैं कि उनका पासपोर्ट जल्दी जारी किया जाए। कई बार लोग पासपोर्ट कार्यालय के नोटिस का जवाब भी नहीं देते, फिर भी कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं।


कोर्ट ने सलाह दी कि यदि पासपोर्ट कार्यालय से नोटिस प्राप्त हो, तो पहले उसका उत्तर दें और फिर आगे की कार्रवाई करें। सीधे कोर्ट में जाने से बचें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और पासपोर्ट अटका हुआ है, उन्हें पहले संबंधित कोर्ट या पुलिस से NOC प्राप्त करनी चाहिए। इस पर पासपोर्ट कार्यालय और पुलिस को तेजी से कार्य करना चाहिए।


कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आवेदन जमा होने के एक महीने के भीतर यह स्पष्ट किया जाए कि पासपोर्ट जारी किया जा सकता है या नहीं। NOC मिलने के बाद, अगले एक महीने में पासपोर्ट को अंतिम रूप से जारी या अस्वीकृत किया जाए। पासपोर्ट के लिए आवेदन आने पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।