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इमामी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया ₹15 लाख का जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने इमामी कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा किए गए गलत प्रचार के कारण की गई है। एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि क्रीम का उपयोग करने के बाद भी वह गोरा नहीं हुआ। फोरम ने इमामी को हर्जाना देने और धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इमामी का बचाव क्या था।
 

उपभोक्ता फोरम का निर्णय


उपभोक्ता फोरम ने 'फेयर एंड हैंडसम' क्रीम बनाने वाली इमामी कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा किए गए गलत प्रचार के कारण की गई है।


ग्राहक की शिकायत

एक ग्राहक ने फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा कि कंपनी के दावे के अनुसार, क्रीम का उपयोग करने के बाद वह तीन सप्ताह में गोरा नहीं हुआ।


फोरम ने इमामी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को ₹50 हजार का हर्जाना दे और ₹14.5 लाख की राशि दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में जमा करे। इसके अलावा, इमामी को शिकायतकर्ता को ₹10 हजार अलग से देने का भी निर्देश दिया गया है।


मामले का विवरण

दिल्ली निवासी निखिल जैन ने फरवरी 2013 में इमामी के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने अक्टूबर में ₹79 की कीमत वाली फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी। कंपनी का दावा था कि यदि इसे दिन में दो बार तीन सप्ताह तक लगाया जाए, तो उपयोगकर्ता गोरा हो जाएगा।


निखिल ने बताया कि उन्होंने क्रीम का उपयोग किया, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। उन्होंने कंपनी पर झूठे दावों का आरोप लगाया और ₹20 लाख के हर्जाने की मांग की।


इमामी का बचाव

इमामी ने फोरम में कहा कि निखिल का क्रीम खरीदने का दावा गलत है। कंपनी ने यह भी कहा कि किसी भी क्रीम का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है।


इमामी ने यह भी कहा कि निखिल ने अपनी जीवनशैली के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे यह शिकायत उचित नहीं है।


फोरम का फैसला

उपभोक्ता फोरम ने 9 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया। फोरम ने कहा कि इमामी ने भ्रामक विज्ञापन किया और इसके लिए कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया।


इसमें से ₹14.5 लाख दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष में और ₹50 हजार शिकायतकर्ता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।