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इमामी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया ₹15 लाख का जुर्माना, गलत प्रचार का मामला

उपभोक्ता फोरम ने इमामी कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा किए गए गलत प्रचार के कारण की गई है। एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि क्रीम लगाने के तीन सप्ताह बाद भी वह गोरे नहीं हुए। फोरम ने इमामी को हर्जाना देने और राशि दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में जमा करने का आदेश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और फोरम का निर्णय।
 

उपभोक्ता फोरम का निर्णय


उपभोक्ता फोरम ने 'फेयर एंड हैंडसम' क्रीम बनाने वाली इमामी कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा किए गए गलत प्रचार के कारण की गई है।


ग्राहक की शिकायत

एक ग्राहक ने फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी के दावे के अनुसार, क्रीम लगाने के तीन सप्ताह बाद भी वह गोरे नहीं हुए।


फोरम ने इमामी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को ₹50 हजार का हर्जाना दे और ₹14.5 लाख की राशि दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण विभाग में जमा करे। इसके अलावा, इमामी को शिकायतकर्ता को ₹10 हजार अलग से देने का भी निर्देश दिया गया है।


मामले का विवरण

दिल्ली निवासी निखिल जैन ने फरवरी 2013 में इमामी के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने अक्टूबर में ₹79 की कीमत वाली फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी। कंपनी का दावा था कि यदि इसे दिन में दो बार तीन सप्ताह तक लगाया जाए, तो उपयोगकर्ता गोरे हो जाएंगे।


निखिल ने बताया कि क्रीम पर लिखा था, 'तेजी से चमकते गोरेपन के लिए चेहरे और गर्दन पर दिन में दो बार लगाएँ।' उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के दावे के अनुसार, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।


इमामी का बचाव

इमामी ने फोरम में कहा कि निखिल का क्रीम खरीदने का दावा गलत है। कंपनी के वकील ने कहा कि निखिल यह साबित नहीं कर सके कि उन्होंने खुद क्रीम खरीदी थी।


इमामी ने यह भी कहा कि किसी भी क्रीम का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उचित उपयोग और जीवनशैली।


फोरम का निर्णय

उपभोक्ता फोरम ने 9 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनाया। फोरम ने कहा कि इमामी ने भ्रामक विज्ञापन किया है और इसके लिए कंपनी पर ₹15 लाख का जुर्माना लगाया गया।


इसमें से ₹14.5 लाख दिल्ली के उपभोक्ता कल्याण कोष में और ₹50 हजार शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया गया है।