इनकम टैक्स रिफंड में देरी: 73 लाख टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ी
इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार
इनकम टैक्स रिफंड
इस वर्ष लाखों टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार सामान्य से अधिक लंबा हो गया है। 31 दिसंबर से पहले केवल छह दिन बचे हैं, जो कि AY 2025-26 के लिए संशोधित और देर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जिन लोगों को अब तक टैक्स विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है, उनकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
चिंता का कारण आंकड़े
25 दिसंबर 2025 तक चालू असेसमेंट वर्ष में लगभग 8.53 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 8.41 करोड़ रिटर्न की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब तक केवल 7.80 करोड़ रिटर्न ही प्रोसेस हुए हैं। इसका मतलब है कि लगभग 73 लाख टैक्सपेयर्स के रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुए हैं और वे रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।
रिफंड में देरी के कारण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 17 दिसंबर 2025 के बीच 2.97 लाख करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 13.5% कम है। नवंबर तक के आंकड़ों में यह गिरावट लगभग 18% थी।
टैक्स विभाग की जांच के कारण
टैक्स विभाग के अनुसार, देरी की दो मुख्य वजहें हैं। पहली, बड़े अमाउंट वाले या संदिग्ध डिडक्शन और छूट के दावों की गहन जांच। दूसरी, ITR फॉर्म का देर से जारी होना, जिससे प्रोसेसिंग साइकिल में देरी हुई है। विशेष रूप से नॉन-कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के रिफंड इस बार अधिक प्रभावित हुए हैं।
टैक्स विभाग की जांच प्रक्रिया
CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल के अनुसार, विभाग अब एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर गलत या जोखिम वाले दावों की पहचान कर रहा है। इसमें फर्जी डोनेशन, गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चंदा, गलत डिडक्शन या छूट और डोनेशन पाने वालों का गलत PAN जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे रिटर्न को फ्लैग कर मैन्युअल जांच की जाती है, जिससे समय अधिक लगता है।
आपका रिफंड क्यों अटका हो सकता है
यदि आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इसके पीछे ITR और Form 26AS या AIS में गड़बड़ी, गलत डिडक्शन क्लेम, PAN या बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में समस्या या रिटर्न का गहन वेरिफिकेशन के लिए चयनित होना हो सकता है।
क्या करें अब
- 31 दिसंबर नजदीक है, इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय ये कदम उठाएं।
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल या TIN-NSDL वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस चेक करें।
- ईमेल और SMS को ध्यान से पढ़ें, विभाग अक्सर स्पष्टीकरण मांगता है।
- जरूरत हो तो 31 दिसंबर 2025 से पहले संशोधित रिटर्न दाखिल करें।
- यदि लंबे समय से कोई जवाब नहीं मिला है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
- हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 या 1800-419-0025 पर संपर्क करें।
सरकार का NUDGE कैंपेन
विवाद और देरी को कम करने के लिए CBDT ने NUDGE कैंपेन शुरू किया है, ताकि टैक्सपेयर्स स्वयं गलत क्लेम को सुधार सकें। CBDT का कहना है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने ऐसी छूट और डिडक्शन का दावा किया है, जिनके वे हकदार नहीं थे।
भरोसे पर आधारित पहल
CBDT ने स्पष्ट किया है कि यह ट्रस्ट-फर्स्ट पहल है। जिन लोगों के क्लेम सही हैं, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों से पता चलता है कि 21 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स ने पुराने वर्षों के रिटर्न को अपडेट कर 2,500 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स चुकाया है, जबकि AY 2025-26 के 15 लाख से अधिक रिटर्न संशोधित हो चुके हैं। विभाग की सलाह है कि 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न ध्यान से जांचें, आवश्यकता हो तो सुधार करें, अन्यथा बाद में पूछताछ और अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।