आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल पर गंभीर आरोप, FIR दर्ज
आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और शादी के झूठे वादे शामिल हैं। महिला ने यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसके पास कई डिजिटल साक्ष्य भी हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कानूनी कार्रवाई के बारे में।
Jul 8, 2025, 12:35 IST
यश दयाल पर यौन शोषण के आरोप
गाजियाबाद की एक महिला ने आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने यश पर भावनात्मक धोखे, मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण और शादी के झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। इस मामले में अब कानून की कार्रवाई शुरू हो गई है, और इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में महिला की शिकायत पर यश दयाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
महिला का कहना है कि वह पिछले पांच वर्षों से यश दयाल के साथ रिश्ते में थी। इस दौरान उसने न केवल यश पर, बल्कि उसके परिवार पर भी भरोसा किया। यश ने उसे अपने परिवार से मिलवाया और उसके परिवार ने भी उसे बहू की तरह स्वीकार किया। यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सब एक झूठा वादा था।
एफआईआर में महिला ने कहा कि यश ने उसे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने शादी का झूठा वादा कर कई वर्षों तक उसके साथ संबंध बनाए और पति की तरह व्यवहार किया, जिससे उसका भरोसा और गहरा होता गया।
जब महिला को यह समझ में आया कि ये सब झूठे वादे थे, तो उसने विरोध किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप उसे शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
महिला ने यश पर आरोप लगाया है कि क्रिकेटर के कई अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध रहे हैं। उसने कहा कि उसके पास यश के खिलाफ पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य हैं, जिनमें चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग शामिल हैं। ये सबूत उसके आरोपों को प्रमाणित कर सकते हैं और जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
महिला ने 14 जून को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल की थी, लेकिन उसका मामला स्थानीय थाने में आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद, उसने मजबूरी में मुख्यमंत्री कार्यालय से न्याय की गुहार लगाई।
इस मामले में यश दयाल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह धारा झूठे वादों के आधार पर किए गए यौन शोषण और धोखे को अपराध मानती है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो यश को 10 साल तक की सजा हो सकती है।