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आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट ने भगदड़ मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग की

आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी। आरसीएसएल ने आरोप लगाया है कि भगदड़ के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि डीएनए एंटरटेनमेंट ने पुलिस की लापरवाही को दोषी ठहराया है।
 

कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की मालिक कंपनी, रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (आरसीएसएल), और कार्यक्रम आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई दुखद भगदड़ के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी। 


आरसीएसएल का दावा

आरसीएसएल ने आरोपों का खंडन किया
आरसीएसएल ने अपनी याचिका में कहा है कि भगदड़ के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि विजय उत्सव कार्यक्रम के लिए सीमित पास उपलब्ध हैं और मुफ्त पास के लिए पूर्व-पंजीकरण की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी कहा कि स्टेडियम के गेट खोलने में देरी - जो कि दोपहर 1:45 बजे से 3:00 बजे तक थी - के कारण भीड़ बढ़ गई।


डीएनए एंटरटेनमेंट का बयान

पुलिस की लापरवाही पर आरोप
डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स ने एक अलग याचिका में कहा कि यह घटना 3 लाख से अधिक लोगों की भीड़ को संभालने में पुलिस और राज्य अधिकारियों की विफलता के कारण हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस की कमी और लाठीचार्ज के कारण उपस्थित लोगों में दहशत फैल गई, जिससे भगदड़ मच गई। कंपनी ने यह भी बताया कि अधिकांश पुलिस बल विधान सौधा में तैनात थे, जिससे स्टेडियम के आसपास पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी।