आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि नजदीक, जानें कैसे करें स्टेटस चेक
आधार-पैन लिंक स्थिति की जांच:
साल 2025 का अंत करीब है और आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तिथि केवल एक दिन दूर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। यदि यह कार्य समय पर नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका प्रभाव इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और बड़े वित्तीय लेनदेन पर पड़ेगा। इसलिए, अपने आधार-पैन लिंक स्टेटस की जांच करना न भूलें। यहां हम आपको एक सरल तरीका बता रहे हैं।
आधार-पैन लिंकिंग का महत्व
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, केंद्र सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया है। जिन व्यक्तियों का आधार और पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय माना जाएगा। इसका अर्थ है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और न ही बैंक खाता खोलने या उच्च मूल्य के लेनदेन जैसे कार्य कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी पैन धारकों पर लागू होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की छूट की उम्मीद न करें।
वेबसाइट से आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें
आधार-पैन लिंक स्टेटस की जांच करने का सबसे सरल तरीका इनकम ई-फाइलिंग पोर्टल है। इसके लिए लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट पर जाकर क्विक लिंक्स में आधार स्टेटस विकल्प चुनें और अपना पैन और आधार नंबर डालें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस प्रदर्शित हो जाएगा। यदि आपने हाल ही में लिंकिंग की है, तो लॉगिन करके डैशबोर्ड या माय प्रोफाइल सेक्शन से भी पुष्टि कर सकते हैं।
SMS और मोबाइल से स्टेटस चेक करने का तरीका
जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए SMS का विकल्प उपलब्ध है। UIDPAN लिखकर उसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें। यह संदेश 567678 या 56161 पर भेज दें। कुछ समय बाद लिंकिंग से संबंधित अपडेट प्राप्त हो जाएगा। कोई अलग मोबाइल ऐप नहीं है, लेकिन ई-फाइलिंग वेबसाइट मोबाइल पर पूरी तरह से कार्य करती है।
अगर आधार-पैन लिंक नहीं है तो क्या करें
यदि स्टेटस में 'आधार-पैन not linked' दिख रहा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देरी भी न करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN और आधार विवरण डालकर OTP के माध्यम से लिंकिंग शुरू की जा सकती है। यदि नाम या जन्मतिथि में त्रुटि के कारण लिंकिंग विफल होती है, तो पहले आधार या पैन में सुधार कराना होगा। 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंकिंग करने पर PAN दोबारा सक्रिय हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और प्रक्रिया में 7 से 30 दिन लग सकते हैं।