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आधार कार्ड में नाम बदलने की नई प्रक्रिया: जानें जरूरी नियम

आधार कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सख्त हो गई है। UIDAI ने नए नियम लागू किए हैं, जिनमें गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता शामिल है। यदि आप अपने नाम में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं, तो आपको एक शपथ पत्र और दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा। इस प्रक्रिया के बिना आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। जानें पूरी प्रक्रिया और नियमों के बारे में ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने आधार कार्ड में बदलाव कर सकें।
 

आधार कार्ड में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें?

आधार अपडेट नियम: सरकारी दस्तावेजों में छोटी-छोटी गलतियों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन आधार कार्ड में एक छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है। यदि आप अपने आधार कार्ड में नाम बदलने या सरनेम में सुधार करने का सोच रहे हैं, तो आपको नई जानकारी से अवगत होना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नियमों को सख्त किया है और अब नाम में बड़े बदलाव के लिए केवल एक एफिडेविट (Affidavit) पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको ‘गजट नोटिफिकेशन’ (Gazette Notification) की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

क्या नियमों में बदलाव हुआ है?

यह स्वाभाविक है कि आम जनता के मन में यह सवाल उठे कि क्या वास्तव में नियम बदल गए हैं? हां, आधार कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सुरक्षित और औपचारिक हो गई है। पहले जहां स्थानीय पार्षद के लेटर या साधारण नोटरी एफिडेविट से काम चल जाता था, वहीं अब यदि आप अपने नाम में महत्वपूर्ण बदलाव (जैसे पूरा नाम बदलना या सरनेम जोड़ना/हटाना) कर रहे हैं, तो UIDAI आपसे केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘गजट नोटिफिकेशन’ की मांग कर सकता है। यह नियम इसलिए सख्त किए गए हैं ताकि पहचान की चोरी (Identity Fraud) को रोका जा सके और दस्तावेजों की प्रामाणिकता बनी रहे।

क्या गजट नोटिफिकेशन सभी के लिए अनिवार्य है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर किसी को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा? यदि आपके नाम में केवल स्पेलिंग की मामूली गलती है, तो शायद आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन, यदि आपका नाम पूरी तरह बदल रहा है, या शादी के बाद सरनेम बदल रहा है और आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो गजट नोटिफिकेशन आवश्यक है।

इस प्रक्रिया में, सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र (Affidavit) बनवाना होगा। इसके बाद, आपको दो अखबारों में (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा) नाम बदलने का विज्ञापन देना होगा। अंत में, ये सभी दस्तावेज, फोटो और आवेदन पत्र भारत सरकार के प्रकाशन विभाग (Department of Publication) को भेजने होंगे। जब आपका नया नाम सरकारी राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित हो जाता है, तब वह कानूनी रूप से मान्य होता है।

नियम न मानने पर क्या हो सकता है नुकसान?

यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, तो इसका परिणाम सीधा है, आवेदन का रिजेक्शन। मान लीजिए आपने आधार सेंटर पर नाम बदलने की अर्जी दी, लेकिन गजट की कॉपी नहीं लगाई, तो आपकी रिक्वेस्ट खारिज हो सकती है। इसका असर केवल आधार तक सीमित नहीं रहता। यदि आधार अपडेट नहीं हुआ, तो पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, बैंक खाते में नाम मिसमैच होगा और पासपोर्ट बनवाने में भी कठिनाई होगी। सरकारी रिकॉर्ड में विसंगति होने पर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या दिल्ली मुख्यालय से मदद मिलेगी?

कई लोगों को लगता है कि यदि स्थानीय स्तर पर काम नहीं हो रहा, तो दिल्ली स्थित मुख्यालय से संपर्क किया जाए। आपको बता दें कि गजट प्रकाशन का कार्य ‘प्रकाशन विभाग’ (Department of Publication) का है, जो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। एक बार जब आपका नाम गजट में प्रकाशित हो जाता है, तो यह पूरे भारत में मान्य होता है। इसे UIDAI या कोई अन्य संस्था नकार नहीं सकती। इसलिए, जुगाड़ लगाने की बजाय सही प्रक्रिया का पालन करना ही समझदारी है। गजट की कॉपी आते ही आप अपने आधार, पैन और अन्य सभी दस्तावेजों में बदलाव करवा सकते हैं।

कैसे होगा नाम में बदलाव?

इस प्रक्रिया को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही तरीके से कदम बढ़ाएंगे, तो काम आसान हो जाएगा। यहां जानिए पूरी प्रक्रिया।

  1. शपथ पत्र (Affidavit) बनवाएं: सबसे पहले आपको एक नोटरी से शपथ पत्र बनवाना होगा। इसमें आपका पुराना नाम, नया नाम और नाम बदलने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
  2. अखबार में विज्ञापन: इसके बाद आपको दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा। एक आपके क्षेत्र की स्थानीय भाषा के अखबार में और दूसरा किसी अंग्रेजी अखबार में। यह सार्वजनिक घोषणा होती है कि आपने अपना नाम बदल लिया है।
  3. गजट ऑफिस में आवेदन: अब आपको अपने शपथ पत्र, अखबार की कटिंग, आईडी प्रूफ, फोटो और एक सीडी (जिसमें टाइप किया हुआ मैटर हो) के साथ ‘प्रकाशन विभाग’ (Department of Publication) में आवेदन करना होगा।
  4. प्रकाशन का इंतजार: सरकारी विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नया नाम भारत के राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित कर दिया जाएगा।
  5. आधार अपडेट: गजट की कॉपी मिलते ही आप इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर UIDAI की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं और अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं।

अगर फिर भी काम न बने तो क्या करें?

कई बार ऐसा होता है कि गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद सिस्टम अपडेट नहीं लेता, खासकर ‘एक्सेप्शन हैंडलिंग’ (Exception Handling) के मामलों में। ऐसी स्थिति में आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि गजट नोटिफिकेशन के बाद भी आपका आधार अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप सीधे UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.net.in पर ईमेल भेज सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे कोई भी सरकारी विभाग नकार नहीं सकता।