आज़म खान की सीतापुर जेल से रिहाई में देरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
आज़म खान की रिहाई की प्रक्रिया
समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान मंगलवार को लगभग 23 महीने जेल में बिताने के बाद सीतापुर जेल से रिहा होने वाले हैं। हालांकि, उनकी रिहाई में कुछ समय की देरी हो सकती है। उन्हें सुबह 8 बजे रिहा होना था, लेकिन दो मामलों में 8,000 रुपये का जुर्माना न भरने के कारण उन्हें पहले अदालत में जुर्माना चुकाना होगा। इसके बाद ही उन्हें सत्यापन के लिए जेल भेजा जाएगा, और फिर उनकी रिहाई संभव होगी।
सीतापुर में आज़म खान की रिहाई से पहले, शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जेल के आसपास इकट्ठा न होने की चेतावनी दी है।
समर्थकों का स्वागत
आजम के बड़े बेटे अदीब, जो पार्टी समर्थकों के साथ जेल के बाहर मौजूद हैं, ने कहा, "आजम खान आज के नायक हैं। मैं सभी समर्थकों के साथ उनका स्वागत करने आया हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता जेल से बाहर आने के बाद ही कुछ कहेंगे।
आजम खान को कई मामलों का सामना करना पड़ा है, और उनकी लगभग दो साल की कैद के बाद जमानत पर रिहाई की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीतापुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, लेकिन फिर भी कई समर्थक जेल के पास पहुंचने में सफल रहे, जिससे यातायात बाधित हुआ।
यातायात पुलिस की कार्रवाई
यातायात पुलिस ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के चालान काटे। नगर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी विनायक भोसले ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बावजूद भीड़भाड़ और अफरा-तफरी बनी रही। वाहनों को जेल के पास आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे किसी तरह पहुंच गए। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता और जिला अध्यक्ष छत्रपति यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता खान का स्वागत करने के लिए जेल के बाहर मौजूद थे।