आजम खान को पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा, बेटे अब्दुल्ला को भी झटका
आजम खान और उनके बेटे पर कोर्ट का फैसला
आजम खान और अब्दुल्ला आजम
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की समस्याएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामलों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने से पहले आजम खान और वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट में उपस्थित हुए थे।
यह मामला अब्दुल्ला आजम द्वारा दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है। विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आजम खान और उनके बेटे को आरोपी बनाया गया था।
आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर पैन कार्ड बनवाए थे। एक पैन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। इस मामले में सपा नेता आजम खान को भी आरोपी ठहराया गया था।
जेल से रिहाई के बाद की मुश्किलें
आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं। वे करीब दो महीने पहले जेल से रिहा हुए थे और तब से चर्चा में हैं। हाल ही में, एक हफ्ते पहले, आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी किया गया था। लेकिन अब पैन कार्ड मामले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कई मामलों का सामना कर रहे हैं आजम खान
आजम खान पर कुल 104 मामले दर्ज हैं। उनके बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले हैं, जबकि छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ लगभग 40 मामले दर्ज हैं। आजम खान की पत्नी भी 30 मामलों में आरोपी हैं। कई मामलों में वे बरी हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों का फैसला आना बाकी है।