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आगरा में पति के गुप्तांग काटने के मामले में फूफा बरी, 12 साल बाद आया फैसला

आगरा में एक पति के गुप्तांग काटने के मामले में 12 साल बाद कोर्ट ने फूफा को बरी कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। घटना के समय पति बेहोश मिला था, और जांच में कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं। जानें इस जटिल मामले की पूरी कहानी और कोर्ट के फैसले के पीछे के कारण।
 

आगरा में चौंकाने वाली घटना


आगरा में एक पेट्रोल पंप के निकट एक पति बेहोश पाया गया, जिसके गुप्तांग को काट दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी और फूफा सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हाल ही में कोर्ट ने फूफा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।


इस घटना के 12 साल बाद, एडीजे-8 संजय के लाल ने आरोपी फूफा को बरी कर दिया। मामले में साक्ष्य की कमी और गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आया।


पिता ने थाना सदर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे की शादी 50 हजार रुपये में हुई थी। इसके बाद से उनकी बहू के पास एक व्यक्ति आने-जाने लगा, जिसे उसने फूफा बताया। जब मामला बढ़ा, तो पता चला कि उनके बीच अवैध संबंध हैं।



22 मई 2014 को, पति बेहोश अवस्था में पेट्रोल पंप के पास मिला, और उसके गुप्तांग को काट दिया गया था। वादी के दूसरे बेटे ने पत्नी को वहां से भागते हुए देखा। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।


जांच में लापरवाही का मामला सामने आया है। विवेचक ने घटना स्थल से खून और मिट्टी का नमूना नहीं लिया और पीड़ित के कपड़ों को भी जांच के लिए नहीं भेजा।