आंध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटना के बाद बस मालिक की गिरफ्तारी
बस मालिक की गिरफ्तारी और जमानत
आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक भयानक सड़क हादसे में 19 लोगों की जान जाने के मामले में निजी बस के मालिक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। हालांकि, बाद में स्थानीय अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
दुर्घटना का विवरण
पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर को एक निजी बस, जो बेंगलुरु की ओर जा रही थी, एक दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई। यह आग तब भड़की जब एक मोटरबाइक, जिसका ईंधन कैप खुला था, बस के नीचे आकर घिसट गई, जिससे यह भयानक हादसा हुआ।
पुलिस की कार्रवाई
कुरनूल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) कोया प्रवीण ने बताया कि हमने वी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया और उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
अदालत का निर्णय
अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि सभी उल्लंघन मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के तहत कम्पाउंडेबल अपराध हैं। कम्पाउंडेबल अपराध वे होते हैं जिनमें आरोपी और पीड़ित आपस में समझौता कर सकते हैं।
कानूनी धाराएं
कुमार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 105 और 106 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के कई उल्लंघनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जांच के निष्कर्ष
पुलिस ने बताया कि बस के मालिक ने जानबूझकर बस में संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिससे गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि स्लीपर कोच के डिजाइन के कारण आपातकालीन निकास द्वार और अन्य अग्नि सुरक्षा उपाय बाधित हो रहे थे।