असम में स्वदेशी निवासियों के लिए डिजिटल आर्म्स लाइसेंस पोर्टल की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल
गुवाहाटी, 14 अगस्त: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को 'संवेदनशील और दूरदराज' क्षेत्रों के स्वदेशी निवासियों के लिए आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु एक डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया।
गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में इस सुविधा का अनावरण करते हुए सरमा ने कहा कि यह पहल उन स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए है जो अपनी जान के वास्तविक खतरों का सामना कर रहे हैं, ताकि उन्हें 'एक अतिरिक्त सुरक्षा परत' मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह योजना असम के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए है। सख्त जांच प्रक्रियाओं के साथ, हम उन्हें आत्म-रक्षा का एक वैध साधन प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं।'
आवेदन ऑनलाइन 'सेवा सेतु' पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाने हैं। इस योजना में स्पष्ट पात्रता मानदंड और सख्त सत्यापन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं ताकि केवल वास्तविक आवेदकों को लाइसेंस दिया जा सके।
यहां पात्रता मानदंडों की पूरी सूची दी गई है:
पात्रता:
- आसाम का स्थायी नागरिक होना चाहिए और स्वदेशी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए और उसकी जान को खतरा होना चाहिए।
- आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित शिकायत नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर होना चाहिए।
- एक मान्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
- हथियारों के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्रक्रिया और सत्यापन:
- आवेदन फॉर्म III के तहत जमा किए जाएंगे और जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।
- पात्रता और दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए सख्त जांच की जाएगी।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने में न्यूनतम 90 दिन लग सकते हैं।
वैधता और आवेदन का तरीका:
- एक बार स्वीकृत होने पर, आर्म्स लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष होगी।
- आवेदन सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।