असम में अवैध प्रवासियों की हिरासत के लिए नए नियम लागू
असम में अवैध प्रवासियों की हिरासत की नई प्रक्रिया
असम में अवैध प्रवासी या विदेशी नागरिक की पहचान करने वाले विदेशी न्यायाधिकरणों को संदिग्ध व्यक्तियों को विशेष शिविरों में हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साझा की है। पहले, अवैध प्रवासियों को सरकारी आदेशों के तहत हिरासत में लिया जाता था।
गृह मंत्रालय ने आव्रजन एवं विदेशी आदेश, 2025 के तहत विदेशी न्यायाधिकरणों को यह अधिकार सौंपा है, जो अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया और यह विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 का स्थान लेगा। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति जिसकी नागरिकता पर विवाद है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायाधिकरण उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है। असम में वर्तमान में लगभग 100 विदेशी (नागरिक) न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।