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अमित शाह ने संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया, केजरीवाल के इस्तीफे पर दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया और कहा कि यह स्वास्थ्य कारणों से था। शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने से इनकार किया। शाह ने विपक्ष के जेपीसी के बहिष्कार पर भी अपनी राय दी, यह कहते हुए कि मौजूदा लोग आवश्यक कार्य करेंगे।
 

संविधान संशोधन विधेयक का बचाव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया। एक विशेष साक्षात्कार में, शाह ने राजनीतिक द्वेष के आरोपों को नकारते हुए कहा, "धनखड़ जी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान के अनुसार कार्य किया। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया है। इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की आवश्यकता नहीं है।"


130वें संशोधन विधेयक 2025 का विवरण

130वें संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही प्रावधान मौजूद है और छोटे आरोपों पर नए संशोधन लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 साल से अधिक की सजा के मामले में ही व्यक्ति को पद छोड़ना होगा।


केजरीवाल का मामला

शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, जिन्होंने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक लागू होता, तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता।


जेपीसी का कार्य

अमित शाह ने विपक्ष के जेपीसी के बहिष्कार पर कहा कि मौजूदा लोग आवश्यक कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है, और यदि वे इसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी है।


अमित शाह का बयान

उन्होंने कहा, "जेपीसी अपना कार्य करेगी। मौजूदा लोग काम करेंगे। यदि विपक्ष सहयोग नहीं करता है, तो क्या देश नहीं चलेगा? हम उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दे सकते हैं, लेकिन यदि वे बोलना नहीं चाहते, तो जनता सब देख रही है।"


ट्विटर पर बयान

#WATCH | 130वें संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...जहाँ 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, वहाँ व्यक्ति को पद छोड़ना होगा। किसी छोटे आरोप के लिए पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है..." pic.twitter.com/t2OGsKK1XK

— News Media