अटल पेंशन योजना में नए नियम: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव
अटल पेंशन योजना में बदलाव
यह एक मासिक पेंशन योजना है.
सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के पंजीकरण फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। डाक विभाग द्वारा जारी एक ज्ञापन के अनुसार, 1 अक्टूबर से केवल नया संशोधित APY फॉर्म ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा। यह परिवर्तन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिससे इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
पुराने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उपयोग 30 सितंबर 2025 के बाद नहीं किया जाएगा। अब इसे प्रोटियन (पूर्व में NSDL) द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना (APY) का परिचय
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक विशेष पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, सदस्यों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की न्यूनतम पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि सदस्य द्वारा किए गए मासिक योगदान पर निर्भर करती है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।
APY के लिए पात्रता मानदंड
अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास एक सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना आवश्यक है। 1 अक्टूबर 2022 के बाद, उन्हें इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय, आवेदक को बैंक को आधार नंबर और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा, ताकि उन्हें अपने खाते से संबंधित जानकारी मिलती रहे।
नए APY फॉर्म की विशेषताएँ
नए फॉर्म में एक अनिवार्य FATCA/CRS घोषणा जोड़ी गई है। यह घोषणा यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आवेदक किसी विदेशी देश का नागरिक नहीं है या वहां टैक्स नहीं भरता। केवल भारतीय निवासी नागरिक ही डाकघरों के माध्यम से APY अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट पोस्टल सेविंग अकाउंट से जुड़े होते हैं। सभी डाकघरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें और सुनिश्चित करें कि केवल अपडेटेड फॉर्म का ही उपयोग नए APY रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाए।