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अटल पेंशन योजना में नए नियम: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव

सरकार ने अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 1 अक्टूबर 2025 से पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और नए फॉर्म में FATCA/CRS की जानकारी शामिल होगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जानें इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक योग्यताएँ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
 

अटल पेंशन योजना में नए नियमों की घोषणा


अटल पेंशन योजना


सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) के रजिस्ट्रेशन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। डाक विभाग ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर, 2025 से पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नए पंजीकरण के लिए केवल संशोधित फॉर्म मान्य होगा। यह निर्णय पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है, ताकि योजना के तहत मिलने वाली पेंशन और सेवाएं बेहतर हो सकें।


अटल पेंशन योजना का परिचय

अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत, सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, जो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकती है। पेंशन की राशि सदस्य के नियमित योगदान पर निर्भर करती है, और इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।


नए नियमों में क्या बदलाव हैं?

नए APY के लिए रजिस्ट्रेशन में केवल नया फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, जिसमें कुछ आवश्यक नई जानकारियाँ शामिल हैं। इस फॉर्म में FATCA/CRS (विदेशी कराधान से संबंधित) की अनिवार्य घोषणा शामिल है। इसका अर्थ है कि अब आवेदन करने वाले की विदेशी नागरिकता की जानकारी ली जाएगी, ताकि योजना केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित रहे। इसके अलावा, नए APY खाते केवल डाकघर के माध्यम से खोले जा सकेंगे, क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं। 30 सितंबर 2025 के बाद पुराने फॉर्म से कोई नया पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा।


रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक योग्यताएँ

अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक के पास बैंक या डाकघर में एक बचत खाता होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता को टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, ताकि योजना से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे मोबाइल पर मिल सकें।


डाकघरों और बैंक शाखाओं के लिए निर्देश

डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल नए संशोधित APY फॉर्म का उपयोग करें और जनता को इसके बारे में जागरूक करें। सभी डाकघरों में इस बदलाव की जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि सभी लोग नए नियम से अवगत हो सकें।